सरकार ने पासपोर्ट एप्लिकेशन प्रोसेस में बदलाव किए हैं, जिससे अब डॉक्यूमेंट्स के वैरिफिकेशन के नियम सख्त हो गए हैं। 1 अक्टूबर 2023 के बाद जन्मे बच्चों के लिए जन्म प्रमाणपत्र (Birth Certificate) ही एकमात्र वैध डॉक्यूमेंट होगा जो जन्म तिथि प्रमाणित करेगा। यह बदलाव Registration of Births and Deaths (Amendment) Act, 2023 के तहत किया गया है ताकि वेरिफिकेशन प्रक्रिया को आसान और एकसमान बनाया जा सके।
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